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राजस्थान

जिला कलक्टर के निर्देशों पर 9 स्थानों पर छापेमारी, 92 गैस सिलेंडर जब्त, 2 एफआईआर दर्ज

जिला कलक्टर के निर्देशों पर 9 स्थानों पर छापेमारी, 92 गैस सिलेंडर जब्त, 2 एफआईआर दर्ज

*जिला कलक्टर के निर्देशों पर 9 स्थानों पर छापेमारी, 92 गैस सिलेंडर जब्त, 2 एफआईआर दर्ज*

खैरथल-तिजारा, 16 अप्रैल। जिला कलक्टर अतुल प्रकाश के निर्देश पर जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला रसद विभाग एवं प्रवर्तन निरीक्षक दल द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान 9 विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर कुल 92 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए तथा 2 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि भिवाड़ी के सांथलका क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया, जिसमें 46 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए। इस मामले में हरकेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई। वहीं मुकदम चौक भिवाड़ी में एक किराए के मकान से पंकज कुमार द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का व्यापार करते हुए 15 सिलेंडर जब्त किए गए और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई।
इसके अतिरिक्त खैरथल-तिजारा जिले के मातोर (मुण्डावर) क्षेत्र में घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई करते हुए दो दुकानों से 2 सिलेंडर जब्त किए गए। सांथलका क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग की सूचना पर अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न दुकानों से कुल 31 सिलेंडर जब्त किए।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए सभी 92 सिलेंडरों के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत कुल 9 प्रकरण बनाकर जिला कलक्टर न्यायालय, खैरथल-तिजारा में इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है।

उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुरूप आमजन की सुरक्षा एवं पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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